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Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 30 जून 2017 (08:38 IST)

महंगा होगा बस का सफर, जीएसटी पर लगेगा 15 प्रतिशत उपकर

GST
नई दिल्ली। सरकार ने बसों पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर के ऊपर 15 प्रतिशत उपकर लगाने का फैसला किया है। इससे सार्वजनिक परिवहन वाहन भी लग्जरी कारों व हाइब्रिड वाहन वाले कर दायरे में आ गए हैं।
 
वाहन कंपनियों का कहना है कि उपकर से बसें महंगी हो सकती हैं और इससे सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हो सकता है।
 
वित्त मंत्रालय की ताजा अधिसूचना के अनुसार 10 या इससे अधिक व्यक्तियों के परिवहन के काम आने वाले वाहनों पर 15 प्रतिशत सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर लगेगा।
 
यह 15 प्रतिशत का उपकर 28 प्रतिशत की अधिकतम कर दर के उपर ही होगा। इस तरह से कुल कर दर 43 प्रतिशत बैठती है। बसों पर इस समय कुल कर 27.8 प्रतिशत कर लगता है।
 
वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम ने संपर्क करने पर कहा कि इस कदम से सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। (भाषा) 
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