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Last Updated :दिल्ली , सोमवार, 27 मार्च 2017 (09:33 IST)

नियुक्ति की सिफारिश खारिज करने का कारण बताने से सरकार का इनकार

नियुक्ति की सिफारिश खारिज करने का कारण बताने से सरकार का इनकार - Govt on supreme court collegium
उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की इसकी सिफारिश खारिज करने के कार्यपालिका के अधिकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सरकार ने खारिज करने के कारणों को लिखित में देने से मना कर दिया ।
 
समझा जाता है कि प्रस्तावित प्रक्रिया संहिता (एमओपी) में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रावधान को स्वीकार करने के लिए सरकार ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के साथ कई दौर की चर्चा की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। सरकार ने संभवत: इस बात पर जोर दिया कि यदि किसी उम्मीदवार का नाम राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर खारिज किया जाता है तो वह कुछ भी लिखित में नहीं देगी।
 
सूत्रों ने बताया कि सरकार संबंधित उम्मीदवार से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट शीर्ष न्यायालय के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कोलेजियम से साझा करने की बजाय सिर्फ सीजेआई से साझा करने के लिए तैयार है। दूसरी ओर, कोलेजियम का मानना है कि यदि सरकार ने लिखित में तर्क दिए तो स्वतंत्र सूत्रों से आरोपों को सत्यापित किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के प्रावधानों को स्वीकार करने के लिए कोलेजियम को मनाने की कोशिश करते हुए सरकार ने कहा था कि अब तक उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई सिफारिश नहीं खारिज की। सरकार ने कोलेजियम से कहा था कि भविष्य में भी इस प्रावधान का इस्तेमाल कभी-कभार ही किया जाएगा। (भाषा)
 
 
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