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Last Modified: बुधवार, 29 अगस्त 2018 (11:08 IST)

गौतम नवलखा के दिल्‍ली से बाहर जाने पर रोक, हाईकोर्ट का आदेश

गौतम नवलखा के दिल्‍ली से बाहर जाने पर रोक, हाईकोर्ट का आदेश - Gautam Navlakha, Delhi High Court,
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए माओवादियों से संबंध के आरोपी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा के दिल्ली से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नवलखा के वकील द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।


पुलिस ने न्यायालय के समक्ष कहा कि आरोपी से पूछताछ की जा चुकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने याचिका की सुनवाई के बाद पुलिस को निर्देश दिया कि अग्रिम आदेश तक वह नवलखा को दिल्ली के बाहर न ले जाए, बल्कि उसे पुलिस की निगरानी में नजरबंद रखा जाए।

नवलखा को केवल अपने वकीलों से ही मुलाकात की अनुमति है। दिल्ली और महाराष्ट्र के संयुक्त पुलिस दल ने मंगलवार को नवलखा को महाराष्ट्र भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। (वार्ता)
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