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  4. FIR registered against journalist Navika Kumar handed over to Delhi Police
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Last Updated : शुक्रवार, 23 सितम्बर 2022 (21:24 IST)

SC ने पत्रकार नविका कुमार के खिलाफ दर्ज सारी FIR दिल्‍ली पुलिस को सौंपी, इस मामले में की गई थी एफआईआर

navika kumar
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणियों को लेकर पत्रकार नविका कुमार के खिलाफ दर्ज की गई सभी एफआईआर को शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को भेजा गया है। बता दें कि नविका टीवी पर प्रसारित उस परिचर्चा की प्रस्तोता थीं, जिसमें नुपुर शर्मा ने विवादित टिप्पणी की थी।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि 8 सप्ताह तक नविका कुमार के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ताकि वह अंतरिम अवधि में अपने बचाव के उपाय कर सकें। उसने नविका कुमार को प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दे दी।

न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले में नविका कुमार के खिलाफ भविष्य में दर्ज होने वाली हर प्राथमिकी को दिल्ली पुलिस के पास भेजा जाएगा। पीठ ने कहा, ‘याचिकाकर्ता को प्राथमिकियां खारिज करने की राहत का अनुरोध करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता होगी। हमने इसके गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।’ दिल्ली पुलिस की ‘इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस’ (आईएफएसओ) इकाई मामले की जांच करेगी।

न्यायालय ने कुमार को आठ अगस्त को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। पीठ ने कुमार के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाहियों को खारिज करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किये थे।

पैगंबर मोहम्मद को लेकर शर्मा की टिप्पणी के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे और खाड़ी देशों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

न्यायालय ने नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों/शिकायतों के संबंध में गिरफ्तारी से जुलाई में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। (भाषा)
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