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Last Updated : शुक्रवार, 30 जून 2023 (15:16 IST)

DMRC ने दी नियमों में ढील, मेट्रो में ले जा सकेंगे शराब की 2 सीलबंद बोतलें

DMRC ने दी नियमों में ढील, मेट्रो में ले जा सकेंगे शराब की 2 सीलबंद बोतलें - DMRC relaxes liquor rules
नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने अपने संशोधित नियमों के तहत मेट्रो के अंदर प्रति व्यक्ति शराब की 2 सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दे दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना अभी भी वर्जित है।

डीएमआरसी ने एक सवाल के जवाब में एक बयान जारी कर कहा कि अभी तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो की किसी भी सेवा में शराब ले जाने पर प्रतिबंध था।
 
बयान में कहा गया है कि हालांकि बाद में सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक समिति ने सूची की समीक्षा की और संशोधित सूची के अनुसार एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की तरह ही दिल्ली मेट्रो पर प्रति व्यक्ति शराब की 2 सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दे दी गई है।
 
डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय शिष्टाचार बनाए रखें। एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अगर कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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