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Last Modified: शनिवार, 20 अप्रैल 2024 (14:02 IST)

दिल्ली शराब नीति घोटाला, मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत

दिल्ली शराब नीति घोटाला, मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत - delhi liquor case : no relief to manish sisodiya
Delhi liquor scam : दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर शनिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
 
सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश 30 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया।
 
आम आदमी पार्टी के नेता ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते दोनों मामलों में अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की है।
 
हालांकि सिसोदिया के वकील ने शनिवार को अदालत को बताया कि नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित किए जाने के कारण वह याचिका निरर्थक हो गई है।
 
सीबीआई तथा ईडी का आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं बरती गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस दिए गए। (भाषा)
Edited by : Nrapendra Gupta 
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