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Last Modified: मंगलवार, 6 जुलाई 2021 (14:25 IST)

ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, पूछा सवाल...

ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, पूछा सवाल... - Delhi high court reprimands Twitter
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ट्विटर को एक बार फिर फटकार लगाई। अदालत ने ट्विटर को 8 जुलाई तक यह बताने का निर्देश दिया कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कब करेगा।
 
ट्विटर ने हाईकोर्ट को सूचित किया था कि उसके द्वारा स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि अदालत को यह सूचित नहीं किया गया था कि स्थानीय शिकायत 
 
निवारण अधिकारी (आरजीओ) की इससे पहले नियुक्ति केवल अंतरिम आधार पर थी जिनकी ओर से पहले ही इस्तीफा दिया जा चुका है।
 
अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर केंद्र सरकार के नए सूचना 
 
प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा।
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