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Last Modified: गुरुवार, 5 जुलाई 2018 (14:52 IST)

दिल्ली सरकार सख्त, आदेश ना मानने वाले नौकरशाहों पर शिकंजा

दिल्ली सरकार सख्त, आदेश ना मानने वाले नौकरशाहों पर शिकंजा - Delhi Government, Supreme Court, Manish Sisodia
नई दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्ममंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि नौकरशाहों द्वारा प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन करने से इनकार करना अदालत की अवमानना के समान है और नेतृत्व इस विषय पर कानूनी विकल्प पर विचार कर रहा है।


उच्चतम न्यायालय के आदेश के एक दिन बाद सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों और केंद्र से फैसले का पालन करने की अपील की। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार की सलाह मानने को बाध्य हैं और वे बाधा डालने वाले नहीं हो सकते।

सिसोदिया ने कहा, मुख्य सचिव ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि सेवा विभाग आदेशों का पालन नहीं करेंगे। अगर वे इसका पालन नहीं कर रहे हैं और तबादले की फाइलें अब भी उपराज्यपाल देखेंगे तो यह संवैधानिक पीठ की अवमानना होगी।

उन्होंने कहा, हम अपने वकीलों से सलाह-मशविरा कर रहे हैं कि इस स्थिति में क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उपराज्यपाल केवल तीन विषयों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिनमें सेवा विभाग शामिल नहीं है।

सिसोदिया ने कहा, मैं अधिकारियों के साथ-साथ केंद्र से अपील करता हूं कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का पालन करें। उच्चतम न्यायालय के कल ऐतिहासिक फैसले के कुछ घंटे बाद दिल्ली सरकार ने नौकरशाहों के तबादलों और तैनातियों के लिए भी एक नई प्रणाली शुरू की, जिसके लिए मंजूरी देने का अधिकार मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिया गया है।
बहरहाल, सेवा विभाग ने यह कहते हुए आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया कि उच्चतम न्यायालय ने 2016 में जारी उस अधिसूचना को नहीं हटाया, जिसमें तबादलों और तैनातियों का अधिकार गृह मंत्रालय को दिया गया था। (भाषा) 
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