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Last Modified: शुक्रवार, 19 फ़रवरी 2021 (17:46 IST)

मानहानि मामले में गृहमंत्री अमित शाह को कोर्ट में पेश होने के निर्देश

मानहानि मामले में गृहमंत्री अमित शाह को कोर्ट में पेश होने के निर्देश - Defamation case against Amit Shah in Kolkata
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर मानहानि मुकदमे के संबंध में शुक्रवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को समन जारी कर 22 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से पेश होने को कहा।
 
विधाननगर में सांसदों व विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के विशेष न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि शाह का उस दिन सुबह 10 बजे ‘व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के जरिए’ उपस्थित होना आवश्यक है।
 
अदालत ने निर्देश दिया कि व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से शाह की उपस्थिति भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि के आरोप का जवाब देने के लिए आवश्यक है।
 
अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बसु ने एक प्रेस नोट में दावा किया कि शाह ने 11 अगस्त, 2018 को कोलकाता के मेयो रोड पर भाजपा की रैली में तृणमूल सांसद के खिलाफ कुछ अपमानजनक बयान दिए थे।
 
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