सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर कहा हो सकते हैं दंगे
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के लिए खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चेताया है कि जिस प्रकार से सड़कों पर देश की जनता परेशान हो रही है, उसके कारण दंगे हो सकते हैं। नोटबंदी पर चौतरफा घिरी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है।
एक सप्ताह में यह दूसरा प्रसंग है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नोटबंदी को लेकर लगातार सवाल-जवाब किए हैं। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि लोगों को भारी परेशानी हो रही है ऐसे में आप हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हालात ऐसे हैं कभी भी सड़कों पर दंगे की स्थिति बन सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि नोटबंदी को लेकर दायर सभी याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी और अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि आपने 1000 और 500 के नोट को कबाड़ बना दिया लेकिन 100 के नोट का क्या हुआ? इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि जल्द ही एटीएम में बदलाव का काम पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि उसमें 100 का नोट रखने के लिए एक ही खांचा है।
इस पर कोर्ट ने सवाल दागा कि पिछली सुनवाई के दौरान आपने कहा था कि आप लोगों को राहत दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने तो लोगों के पैसे निकालने की लिमिट घटाकर 2 हजार कर दी। समस्या आखिर क्या है?
नोटबंदी पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी : सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विभिन्न हाईकोर्ट में नोटबंदी पर दायर याचिकाओं की सुनवाई जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट में सुनवाई न करने की अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
उधर कोलकाता हाईकोर्ट में आज सुनवाई पर कहा कि नोटबंदी पर केंद्र सरकार ने ठीक से दिमाग नहीं लगाया। हाईकोर्ट ने इस मामले में 25 नवम्बर तक केंद्र से जवाब मांगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि निजी अस्पताल 500 और 1000 के पुराने नोट स्वीकार करें।