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Last Modified: शुक्रवार, 9 जुलाई 2021 (12:51 IST)

नए IT नियमों के उल्लंघन पर केंद्र कार्रवाई के लिए स्वतंत्र, हाई कोर्ट की ट्विटर को दो टूक

नए IT नियमों के उल्लंघन पर केंद्र कार्रवाई के लिए स्वतंत्र, हाई कोर्ट की ट्विटर को दो टूक - Center free to act on violation of new IT rules, High Court slams Twitter
दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को आखिरकार ट्विटर इंडिया ने मान लिया कि कंपनी ने भारत सरकार की ओर से बनाए गए नए आईटी नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। ऐसे में अब ट्विटर पर सख्त कार्रवाई हो सकती है क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि नियमों का पालन नहीं करने की परिस्तिथि में केंद्र सरकार पर ट्विटर पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और अब कंपनी को किसी भी तरह की कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती।

फिलहाल मामला 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दरअसल, अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति को लेकर ट्विटर ने हलफनामा दायर किया था। इससे पहले, ट्विटर ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि वह आठ हफ्तों के भीतर शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करेगा। ट्विटर ने कोर्ट को ये भी बताया कि वह आईटी नियमों के अनुपालन के लिए भारत में एक संपर्क कार्यलय स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

यह कार्यालय उनका स्थायी होगा। ट्विटर के अंतरिम निवासी शिकायत अधिकारी, धर्मेंद्र चतुर ने 21 जून को अपना पद छोड़ दिया था, जिसके बाद ट्विटर ने कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी केसल को भारत के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था। हालांकि, भारत सरकार की ओर से तय किए गए नियमों के मुताबिक इस रोल में भारत के ही किसी नागरिक को रखा जा सकता है।

हाई कोर्ट की जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा, 'आपकी प्रक्रिया में आखिर कितना लंबा समय लगेगा? यदि ट्विटर यह सोचता है कि वह यहां पर मनमाना समय ले सकता है तो फिर उसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा।'
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