नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक शतक से अधिक पुराने कावेरी जल विवाद मामले में शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि नदी राष्ट्रीय संपत्ति है और इस पर कोई राज्य अपना दावा नहीं कर सकता। इसके साथ ही न्यायालय ने कर्नाटक को पहले से मिलने वाले कावेरी जल में 14.75 टीएमसी फुट की बढ़ोतरी की है, जबकि तमिलनाडु की जलापूर्ति में कटौती की है।