कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, भवानीपुर उपचुनाव पर भाजपा को लगा झटका, ममता को राहत
कोलकाता। कोलकाता हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में 30 सितंबर को भवानीपुर में होने वाले उपचुनावों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा चुनाव तय समय पर ही होंगे, उन्हें टाला नहीं जा सकता। इसे भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भवानीपुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव मैदान में हैं।
कई भाजपा नेता भवानीपुर उपचुनाव को टालने की मांग कर रहे थे। वहीं स्वप्न दासगुप्ता ने चुनाव आयोग से मतदान केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाने की मांग की थी।
भाजपा नेताओं ने दावा किया कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, सोमवार को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके नेता दिलीप घोष और कार्यकर्ताओं पर हमले किए। एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में उलझे हुए हैं।
उल्लेखनीय है कि भवानीपुर में ममता बनर्जी का मुकाबला भाजपा की प्रियंका टिबरेवाल से है। ममता इस सीट से साल 2011 और 2016 में चुनाव जीत चुकी हैं। 2021 के चुनाव में उन्होंने यह सीट छोड़ नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नियम के मुताबिक अगर कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है जो किसी सदन का सदस्य न हो तो ऐसे में उसे छह महीने के अंदर जीतकर विधानसभा पहुंचना होता है। ऐसे में ममता को हर हाल में चुनाव जीतना होगा।