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Written By Author विकास सिंह
Last Updated : गुरुवार, 19 दिसंबर 2019 (10:10 IST)

CAA : भोपाल में सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू, भड़काऊ मैसेज किए तो होगी कार्रवाई

CAA : भोपाल में सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू, भड़काऊ मैसेज किए तो होगी कार्रवाई - CAA : Section 144  imposed on social media  in Bhopal
नागरिकता कानून को लेकर भोपाल में हो रहे लगातार  हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। बुधवार को इकबाल मैदान में हुए बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद अब जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है।  जिला कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक मैसेज और फोटो भेजने पर रोक लगाते हुए धारा  144 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए है।

कलेक्टर तरुण पिथोड़े की ओर से जारी आदेश सोशल मीडिया पर धारा 144  लागू करते हुए सोशल प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, ग्रुप एसएमएस और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक संदेश, चित्र, किसी समुदाय, धर्म, संप्रदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक, भड़काऊ, टिप्पणी करने वाले वीडियो, चित्र  और लोगो को  किसी  के विरुद्ध असामाजिक  प्रदर्शन, आंदोलन के लिए एकत्रित करने  के संदेश फैलाने  पर रोक लगा दी है। 

कलेक्टर ने धारा 144 में आदेश जारी कर जिले में सोशल मीडिया में किसी समुदाय, सम्प्रदाय, धर्म या व्यक्ति के विरुद्ध गलत टिप्पणी, फ़ोटो, वीडियो डाले जाने को प्रतिबंधित करते हुए उसकी जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन पर डाली है।