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Last Modified: सोमवार, 25 अप्रैल 2022 (16:48 IST)

Hanuman Chalisa Row : नवनीत राणा को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने वाली याचिका को किया खारिज

Hanuman Chalisa Row : नवनीत राणा को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने वाली याचिका को किया खारिज - Bombay High Court dismisses the petition of MP and MLA Ravi Rana and Navneet Rana for quashing the FIR registered against them for allegedly
मुंबई। महाराष्ट्र में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को कोर्ट से झटका लगा है। नवनीत राणा ने उनके ऊपर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सांसद और विधायक रवि राणा और नवनीत राणा की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कथित रूप से गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था।

नवनीत राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उन्होंने आईपीसी की धारा 353 के तहत दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका दायर की थी।

पुलिस ने सांसद नवनीत और रवि राणा पर धारा 153 ए यानी धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में पुलिस ने राणा दंपति पर धारा 353 के तहत एक और केस दर्ज किया गया था।
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