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Last Updated : शुक्रवार, 20 सितम्बर 2019 (14:37 IST)

कंपनियों को बड़ी राहत, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, कैपिटल गेेन पर सरचार्ज भी खत्म

कंपनियों को बड़ी राहत, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, कैपिटल गेेन पर सरचार्ज भी खत्म - Big relief to companies, Corporate tax reduced, no surcharge on capital gain
पणजी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का एलान किया। कंपनियों केे लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाने केे साथ ही कैपिटल गेेन पर सरचार्ज भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा कोई और टैक्स नहीं लगेगा। 

इन घोषणाओं में कंपनियों के लिए आयकर की दर करीब 10 प्रतिशत घटाकर 25.17 प्रतिशत करना तथा नई विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर घटाकर 17.01 प्रतिशत करना शामिल है।
 
GST काउंसिल की गोवा में होने वाली बैठक के पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह एलान किया। सरकार के इस कदम से आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रही कई कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर भी लागू होगी। कंपनियों को अब बिना छूट के 22 फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। सरचार्ज के साथ टैक्स की प्रभावी दर 25.17 फीसदी होगी।

सरकार ने ये कदम ऐसे समय उठाये हैं जब चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर छह साल के निचले स्तर 5 प्रतिशत पर आ गयी है। इन घोषणाओं से निवेश को प्रोत्साहन मिलने तथा रोजगार सृजन को गति मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणाएं करते हुए कहा कि इन बदलावों को आयकर अधिनियम के लिए एक अध्यादेश के जरिये अमल में लाया जाएगा।
 
उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम में एक नया प्रावधान किया गया है, जो वित्त वर्ष 2019-20 से प्रभावी होगा। इससे किसी भी घरेलू कंपनी को 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प मिलेगा। हालांकि इसके लिये शर्त होगी कि वे किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले सकेंगी।
 
उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित करने तथा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम में नए प्रावधान किए गए हैं। इससे एक अक्टूबर 2019 या इसके बाद गठित किसी भी कंपनी को विनिर्माण में निवेश करने तथा 31 मार्च 2023 से पहले परिचालन शुरू करने पर 15 प्रतिशत की दर से आयकर भरने का विकल्प मिलेगा।

सीतारमण ने कहा कि शेयरों की पुनर्खरीद की घोषणा पांच जुलाई से पहले करने वाली कंपनियों पर नहीं लगेगा कर। एफपीआई के पास मौजूद डेरिवेटिव समेत किसी भी प्रतिभूति की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ पर धनाढ्य उपकर नहीं लगेगा। 
 
उन्होंने कहा कि प्रतिभूति लेन-देन कर की देनदारी वाली कंपनियों के शेयरों की बिक्री से हुए पूंजीगत लाभ पर बजट में प्रस्तावित अतिरिक्त अधिशेष नहीं लागू। कॉरपोरेट कर की दर घटाने से राजस्व में सालाना 1.45 लाख करोड़ रुपए की कमी का अनुमान है।
 
वित्त मंत्री द्वारा कार्पोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा में बाद शेयर बाजार में भारी उछाल देखा गया। सेंसेक्स 800 अंक उछल गया और निफ्टी में भी 218 अंकों की बढ़त देखी गई।