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Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 12 जून 2023 (16:17 IST)

दिल्ली में टैक्सी बाइक सर्विस पर रोक, कैब एग्रीगेटर कंपनियों को झटका

supreme court
Ban on bike taxis in delhi: सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने सोमवार को दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगा दी है। इससे कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने के बाद दिल्ली में फिलहाल बाइक टैक्सियां नहीं चलेंगी। 
 
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान उबर के वकील ने दलील पेश करते हुए कहा कि 2019 से कई राज्यों में टैक्सी सर्विस के लिए बाइक का ‍इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार दो पहिया वाहन का इस्तेमाल व्यावसायिक उपयोग के लिए किया जा सकता है। 
 
उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने रैपिडो और उबर को दोपहिया गैर-परिवहन वाहनों के संचालन पर अंतिम नीति की अधिसूचना जारी होने तक राष्ट्रीय राजधानी में संचालन की अनुमति दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल, फरवरी 2023 में दिल्ली परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सी सेवाओं को तुरंत बैन करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। (वेबदुनिया/एजेंसी) 
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