क्या केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत, गिरफ्तारी के खिलाफ 2 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई
Arvind Kejriwal Delhi liquor scam Supreme Court : कथित आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी और सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई कर सकता है। मामलों की सूची के अनुसार न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ मामले में सुनवाई कर सकती है।
अदालत ने 23 अगस्त को सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दी थी और केजरीवाल को प्रत्युत्तर के लिए 2 दिन का समय दिया था। केजरीवाल ने जमानत से इनकार किए जाने के खिलाफ और मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है।
आप संयोजक को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर एजेंसी से जवाब मांगा।
संदीप पाठक के मिलने पर दी राहत : दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक को मिलने न देने के जेल अधिकारियों के फैसले में कोई खामी नहीं है।
भविष्य में केजरीवाल से मिलने की अनुमति दिए जाने के अनुरोध पर न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि वह मुलाकात के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर जेल अधीक्षक कानून के दायरे में विचार करेंगे।
अदालत ने इसके साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने पाठक और तिहाड़ जेल अधिकारियों के वकील की दलीलें सुनने के बाद 22 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
जेल अधिकारियों ने पाठक को अप्रैल में दो बार केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन तीसरी बार उन्हें यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनके (पाठक) द्वारा दिये गये कुछ बयान जेल नियमों का उल्लंघन करते हैं और ज्यादातर राजनीति से प्रेरित हैं। केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इनपुट भाषा