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Last Modified: मंगलवार, 24 नवंबर 2020 (12:15 IST)

'लव जिहाद' पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

allahabad high court
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की चर्चाओं के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अलग-अलग धर्म होने की वजह से किसी की शादी नहीं रोक सकते।
 
हाईकोर्ट ने कहा कि पसंद का साथी चुनना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। सरकार या परिवार को इसके विरोध का हक नहीं है। 
 
उल्लेखनीय है यूपी सरकार लव‍ जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर, यूपी लॉ कमीशन के अध्यक्ष एसएन मित्तल ने कहा कि इस तरह के मामलों में पीड़ित परिवार ही शिकायत कर सकता है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर जांच होगी।
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