एयरसेल-मैक्सिस मामले में अदालत ने चिदंबरम, कार्ति की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक बढ़ाई
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक आठ अक्टूबर तक बढ़ा दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 19 जुलाई को दाखिल किए गए आरोप पत्र में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति का नाम था।
सीबीआई और ईडी ने ये मामले दर्ज कराए हैं। एजेंसियों के वकील ने अदालत को बताया कि प्रमुख वकील का स्वास्थ्य ठीक नहीं है जिसके बाद विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने मामले की सुनवाई आठ अक्टूबर को करने को कहा।
सीबीआई और ईडी के वकील केके गोयल तथा नीतीश राना ने अदालत को बताया कि चिदंबरम के वकील अर्शदीप सिंह द्वारा दाखिल आवेदन का विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एजेंसियों को वक्त चाहिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 19 जुलाई को दाखिल किए गए आरोप पत्र में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति का नाम था।
एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिन्होंने इस पर विचार के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की थी। गौरतलब है कि 3,500 करोड़ रुपए के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की भूमिका एजेंसियों की जांच के घेरे में है। (भाषा)