सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा आधार पर अहम फैसला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आधार की वैधता की चुनौती देने वाली याचिका पर आज फैसला सुनाएगा। पांच जजों की संविधान पीठ यह तय करेगी कि आधार निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में जस्टिस एके सिकरी, एएम खानविलर, डीवाई चंद्रचूण और अशोक भूषण शामिल हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में आधार और इससे जुड़ी 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी। 38 दिन तक चली सुनवाई के बाद 10 मई को पांच न्यायाधीश की बैंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। पीठ ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तस्वामी की याचिका सहित 31 याचिकाओं पर सुनवाई की थी।
10 मई को हुई सुनवाई में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ को जानकारी दी कि 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले के बाद निरंतर सुनवाई के संदर्भ में यह 'दूसरा सबसे लंबा' मामला बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक सभी केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है। इसमें मोबाइल सिम और बैंक खाते भी शामिल है।