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Last Modified: बुधवार, 31 जुलाई 2019 (18:08 IST)

बड़ा फैसला, उच्चतम न्यायालय में अब होंगे 34 न्यायाधीश

Supreme court
नई दिल्ली। सरकार ने लंबित मुकदमों को जल्दी निपटाने के मकसद से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 करने का फैसला किया है, जिसके लिए संसद में विधेयक लाया जाएगा। इस तरह शीर्ष न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायधीशों की कुल संख्या 34 हो जाएगी। 
 
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों के इस समय 30 पद हैं और लंबित मामलों को निपटाने के लिए अधिक न्यायाधीशों की जरुरत को देखते हुए यह संख्या 33 करने का निर्णय किया गया है। इस तरह न्यायाधीशों के पदों की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। 
 
जावड़ेकर ने कहा कि इस समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के सभी पद भरे हुए हैं और नए पदों के सृजन के बाद उन पर नियुक्तियां समय पर कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राजग सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान 2016 में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 906 से बढ़ाकर 1079 की थी ताकि वहां भी लंबित मामलों को जल्द ही निपटाया जा सके और लोगों को जल्दी न्याय मिले।