मध्यप्रदेश में सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में OBC को मिलेगा 27% आरक्षण, MPPSC सहित 3 नौकरियों में नहीं होगा लागू
भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ने ओबीसी आरक्षण को बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी नौकरियों और परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में महाधिवक्ता के 25 अगस्त के अभिमत का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिन परीक्षाओं और भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है उसमें रोक रहेगी।
गौरतलब है कि महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने अभिमत दिया था कि 6 विभागों को छोड़कर शेष सभी विभागों एवं परीक्षाओं में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार एवं नागरिकों को 27% आरक्षण दिया जा सकता है। उस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। इसके बाद सरकार की ओर से आज आदेश जारी कर दिया गया है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पीजी NEET 2019-20, MPPSC, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण दिए जाने पर रोक लगाई है एवं अंतरिम आदेश जारी किया है कि 14% आरक्षण के साथ अपनी प्रक्रिया को कंटिन्यू रख सकते हैं। हाईकोर्ट ने प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया है।
कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा राज्य में 27 फीसदी आरक्षण लागू कर ऐताहिसक और बहु-प्रतिक्षित निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में तीन परीक्षाओं में इस आरक्षण पर लगाई रोक को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाओं तथा नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा।