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Last Modified: भोपाल , रविवार, 15 दिसंबर 2024 (16:11 IST)

MP : स्‍कूलों में बच्‍चों को सांता क्‍लॉज बनाने के लिए पैरेंटस की लेनी होगी अनुमति

MP : स्‍कूलों में बच्‍चों को सांता क्‍लॉज बनाने के लिए पैरेंटस की लेनी होगी अनुमति - Madhya Pradesh government's new order regarding making school children Santa Claus
Madhya Pradesh News : क्रिसमस से पहले मध्य प्रदेश में एक नया फरमान जारी किया गया है। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग और कलेक्टरों को बड़ा आदेश जारी किया है कि अभिभावकों की अनुमति के बिना कोई भी स्कूल बच्चे को सांता क्‍लॉज या अन्य कोई और वेशभूषा नहीं पहना सकेंगे। अब इसके लिए बच्‍चों के अभिभावकों की लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा। गौरतलब है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस त्‍योहार मनाया जाता है।
 
खबरों के अनुसार, क्रिसमस पर अभिभावकों की ओर से इस तरह की शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं, जिनमें कहा जाता है कि स्कूल की ओर से उन्हें सांता क्‍लॉज की ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन अब क्रिसमस से पहले ही शिक्षा विभाग ने जिले के सभी स्कूलों को आदेश जारी किया है कि इस मौके पर छात्रों को सांता क्लॉज बनाने के लिए पेरेंट्स से लिखित अनुमति लेनी होगी।
मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश के बाद राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश के स्कूलों में अब बिना माता-पिता अभिभावकों की अनुमति के बिना कोई रोल बच्चे नहीं कर पाएंगे। दरअसल, क्रिसमस पर स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में बच्चों को सांता क्‍लॉज की वेशभूषा पहनाई जाती है।
गौरतलब है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस त्‍योहार मनाया जाता है। सांता क्लॉज को ईसाई धर्म का प्रतीक माना जाता है। इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर हिंदू परिवारों को आपत्ति होती है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग और सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है।
Edited By : Chetan Gour