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Last Modified: बुधवार, 21 अक्टूबर 2020 (20:45 IST)

जबलपुर हाईकोर्ट का CM शिवराज सिंह, राज्यपाल और 14 मंत्रियों समेत कई को नोटिस

जबलपुर हाईकोर्ट का CM शिवराज सिंह, राज्यपाल और 14 मंत्रियों समेत कई को नोटिस - jabalpur highcourt notice cm shivraj singh chouhan 14 ministers governer speaker election commission pil
जबलपुर। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) के मंत्रिमंडल में विधानसभा की सदस्यता के बगैर शामिल किए गए 14 मंत्रियों को हटाने के लिए दायर याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रदेश की राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग सहित 20 लोगों को नोटिस जारी किए। राज्यपाल को उनके सचिव के माध्यम से नोटिस भेजा गया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति आरके दुबे की युगलपीठ ने छिंदवाड़ा की अधिवक्ता आराधना भार्गव की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किए। इन सभी को 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया गया हैं।
 
आराधना भार्गव के वकील दिनेश उपाध्याय ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस याचिका में उनकी मुवक्किल ने कहा है कि भारतीय संविधान की धारा 163 एवं 164 में मंत्रिमंडल गठन का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार किसी विशेष व्यक्ति तथा विशेष परिस्थितियों में बिना निर्वाचित व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, लेकिन विधानसभा की सदस्यता के बगैर इन 14 लोगों को मंत्री बनाया गया है, जिससे मंत्रिमंडल की कुल संख्या के 40 प्रतिशत से अधिक मंत्री गैर विधायक बन गए हैं, जो असंवैधानिक है। इसलिए उन्हें तुरंत मंत्री पद से हटाया जाए।
याचिका में कहा गया है कि इतिहास में अब तक किसी भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार में ऐसे 14 लोगों को एक साथ मंत्री नहीं बनाया गया है, जो शपथ लेते वक्त विधायक या सांसद नहीं रहे हों।
 
याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस से निर्वाचित 22 व्यक्तियों ने विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी अपना बहुमत खो बैठी थी। भाजपा ने सत्ता में आने के बाद विधायक पद से इस्तीफा देने वाले 14 व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। (भाषा)
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