फल-सब्जी, किराना मामले में इंदौर कलेक्टर के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, कहा- जारी करें नया आदेश
इंदौर। शहर में फल-सब्जी और किराना पर रोक लगाने संबंधी कलेक्टर मनीष सिंह के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन के टोटल लॉकडाउन से आम लोगों को होने वाली समस्याओं के मुद्दे को वेबदुनिया ने भी प्रमुखता से उठाया था।
अधिवक्ता चंचल गुप्ता की ओर से लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शहर में छोटे व्यापारियों व आम जनता के हितों को देखते हुए फल-सब्जी व किराना विक्रय पर लगी रोक का आदेश निरस्त कर दिया।
अदालत ने यह भी कहा कि सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए इंदौर कलेक्टर नया आदेश जारी करें। इस मामले में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा द्वारा पेश किए गए तर्कों से सहमत होकर यह आदेश पारित किया।
उल्लेखनीय है वेबदुनिया ने भी शहर के आम नागरिकों से बात कर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। जिला प्रशासन के इस आदेश का विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ ही राजनीतिक दलों ने मुखर विरोध किया था। सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं ने भी इस फैसले पर विरोध जताया था और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी।