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Written By Author विकास सिंह
Last Updated : मंगलवार, 3 अगस्त 2021 (14:18 IST)

मध्यप्रदेश में अवैध शराब बेचने पर होगी फांसी,नए कानून में उम्रकैद और 20 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान

मध्यप्रदेश में अवैध शराब बेचने पर होगी फांसी,नए कानून में उम्रकैद और 20 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान - Death penalty will be given for selling poisonous illicit liquor in Madhya Pradesh
मध्यप्रदेश में अवैध शराब के कारोबार करने वाले और लोगों की जान से खिलावाड़ करने वालें को अब सजा-ए-मौत की सजा मिलेगी। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में अवैध शराब को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने के लिए प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास कर दिया है। इस प्रस्ताव को विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया जाएगा।
 
कैबिनेट की बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए आबकारी अधिनियम नीति-2021 के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। नई आबकारी नीति में हैरिटेज मदिरा एक नई श्रेणी जोड़ी गई है। नई नीति में अवैध शराब बेचने पर कड़ी सजा का प्रावधान करते हुए कहा गया है कि ऐसी शराब जिनके सेवन से जान चली जाती है उसमें दोषी साबित होने पर उम्रकैद और फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। अब तक ऐसे मामलों में 5 से 10 साल की सजा का प्रवाधान था। वहीं जुर्माने की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
 
वहीं ऐसी शराब जिनके पीनी से व्यक्ति अपंग हो जाता है उसमें न्यूनतम सजा जो 1 से 6 साल थी उसको बढ़ाकर 10 से 14 साल किया गया है। वहीं अवैध शराब के साथ पकड़े जाने पर 6 से 10 साल की सजा मिलेगी। वहीं इसके साथ नए कानून में और सख्त प्रावधान किया गया है जिसे अवैध शराब बेचने पर रोक लग सकेगी। वहीं अवैध शराब की सर्च और गिरफ्तार में आड़े आने वालों लोगों को हमला करने वाले लोगों को बिना वारंट गिरफ्तार करने का प्रावधान किया गया है।