NCP vs NCP : लोकसभा चुनाव में शरद पवार गुट करेगा किस पार्टी चिन्ह का इस्तेमाल
Supreme Court ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश
Supreme Court On Sharad Pawar Faction : लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी (NCP) बनाम एनसीपी मामले में बड़ा आदेश दिया है। शरद पवार (Sharad Pawar) गुट को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार का उपयोग करने की अनुमति दी।
कोर्ट ने साथ ही शरद पवार गुट को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी चिह्न तुरही बजाते व्यक्ति का उपयोग करने की अनुमति दी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार, चुनाव चिह्न तुरही बजाते व्यक्ति को मान्यता देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए किसी अन्य दल को चुनाव चिह्न तुरही बजाता व्यक्ति आवंटित न करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से यह सार्वजनिक नोटिस जारी करने को कहा कि एनसीपी का चुनाव चिह्न घड़ी विचाराधीन है और इसका इस्तेमाल न्यायिक निर्णय के अधीन है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अजित पवार गुट को चुनाव संबंधी सभी विज्ञापनों में घड़ी चुनाव चिह्न के विचाराधीन होने की घोषणा करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि अजित पवार गुट को अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी मीडिया में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने और अपने सभी अभियान विज्ञापनों में इस बात का जिक्र करने का निर्देश दिया है।