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Last Modified: सोमवार, 13 मई 2019 (17:39 IST)

Supreme Court ने मतदान का समय बदलने की मांग करने वाली याचिका की खारिज

Supreme Court
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें आग्रह किया गया था कि निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे की जगह सुबह 5.30 बजे शुरू करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। याचिका में इसकी वजह गर्मी के प्रकोप एवं पवित्र महीने रमजान को बताया गया था।
 
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है और मतदाता सुबह के समय भी मतदान कर सकते हैं।
 
पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा से कहा कि समय सुबह 7 से शाम 6 तक है। लोग मत डालने के लिए सुबह के समय आ सकते हैं। उन्हें (चुनाव आयोग) व्यवस्था संबंधी समस्याओं (अगर समय परिवर्तित होता है) का सामना करना पड़ सकता है। (भाषा)
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