रिटर्न भर रहे हैं तो रखें इन बातों का ध्यान
वित्त वर्ष 2017-18 (असेसमेंट ईयर 2016-19) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख यानी 31 जुलाई बेहद करीब आ चुकी है। इस बार आयकर विभाग ने कुछ बदलाव किए हैं। अगर आप भी रिटर्न भरने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान।
- 31 जुलाई 2017 से पहले 5 लाख से अधिक आय वाले लोगों को आईटीआर की ई-फाइलिंग करनी होगी। जिन लोगों ने रिफंड क्लेम किया है, उन्हें तय तारीख तक आईटीआर की ई-फाइलिंग करनी होगी।
- अब 80 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोगों को आईटीआर फॉर्म—1 और आईटीआर—2 के जरिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने के फैसले के बाद 11 नवंबर 2016 से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक यदि आपने अपने बैंक खाते में 2 लाख या उससे ज्यादा की रकम जमा कराई है तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी।
- इतना ही नहीं अगर आपके एक से ज्यादा खाते हैं और आपने सभी खातों में मिलाकर 2 लाख या उससे अधिक की राशि जमा कराई है तो भी आपको इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी।
- आपकी वार्षिक आय ढाई लाख से कम है तो आप टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे, लेकिन ढाई से पांच लाख की आय वालों को 5 फीसदी टैक्स देना होगा, वहीं 5 से 10 लाख तक आय वालों को 20 प्रतिशत और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा।