मौत की सजा, कोर्ट ने लौटाई परवेज मुशर्रफ की याचिका
इस्लामाबाद। लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ के उस आवेदन को लौटा दिया है, जिसमें उन्होंने देशद्रोह के मामले में एक विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को चुनौती दी थी।
लाहौर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय ने शीतकालीन अवकाश के चलते पूर्ण पीठ की उपलब्धता न होने का हवाला देते हुए याचिका को लौटा दिया। वकील अजहर सिद्दीक के जरिए शुक्रवार को दायर इस याचिका में पाकिस्तान की संघीय सरकार और अन्य को प्रतिवादी बनाया गया था।
इस 86 पन्नों की याचिका में मुशर्रफ ने खुद को सुनाई गई मौत की सजा को निरस्त कराने के लिए अदालत की पूर्ण पीठ के गठन की मांग की थी। विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में 17 दिसंबर को मुशर्रफ को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी।
'डॉन' के अनुसार अदालत के रजिस्ट्रार ने याचिका को इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया कि शीतकालीन अवकाश की वजह से पूर्ण पीठ उपलब्ध नहीं है। लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय पीठ मुशर्रफ के मुख्य आवेदन पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ देशद्रोह की शिकायत से लेकर अंत तक सभी कार्यवाहियों को चुनौती दी है।
मुशर्रफ के वकील सिद्दीक ने बताया कि विशेष अदालत के निर्णय के खिलाफ याचिका को लौटाते हुए रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता से जनवरी के पहले सप्ताह में संबंधित याचिका पुन: दायर करने को कहा है।