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Last Updated : मंगलवार, 4 अगस्त 2020 (12:06 IST)

इस्लामाबाद HC ने कुलभूषण मामले की सुनवाई के 3 न्यायमित्रों को किया नियुक्त

Kulbhushan Jadhav
इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले में 3 वकीलों को न्यायमित्र के तौर पर नियुक्त करते हुए पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को निर्देश दिया कि वह बचाव के लिए हुई नियुक्ति को लेकर भारत सरकार और जाधव से उत्तर मांगे।
मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह तथा न्यायाधीश मियांगुल हसन औरंगजेब की खंडपीठ ने सोमवार को जाधव मामले में अनावश्यक बयानबाजी से बचने से आगाह करते हुए कहा कि जाधव मामले में बयान जारी करने से पहले प्रत्येक को दिमाग में निष्पक्ष ट्रॉयल के अधिकार को रखना चाहिए।
 
खंडपीठ ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय पंचाट के निर्णय को प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आबिद हसन मांटो, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं उच्चतम न्यायालय बार संघ के पूर्व अध्यक्ष हामिद खान तथा पूर्व अटॉर्नी जनरल मखदूम अलीखान को इस मामले में सामान्य और विशेष मदद के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया है। (वार्ता)
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