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Last Updated : मंगलवार, 16 अगस्त 2022 (21:42 IST)

इंदौर जिले के पिकनिक स्थलों, नदियों और घाटों पर जाने पर लगाई रोक

इंदौर जिले के पिकनिक स्थलों, नदियों और घाटों पर जाने पर लगाई रोक - Ban on visiting picnic places, rivers and ghats of Indore district
इंदौर। Indore News : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा जिला स्तर पर आगामी 15 दिवस में इंदौर जिले में भारी वर्षा एवं आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इसे देखते हुए संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा ली गई वर्चुअल समीक्षा बैठक में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आमजन के जीवन की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं।
 
दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर ऐहतियात के तौर पर तत्काल रूप से महू क्षेत्र के सभी निस्तार के घाटों, मछुआरों का नदियों में आवागमन तथा अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में पिकनिक स्पॉट पूर्णत: बंद करने के आदेश दिए गए हैं। डॉ. अम्बेडकर नगर महू के एसडीएम अक्षत जैन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश महू क्षेत्र के थाना महू, किशनगंज, बड़गोंदा, मानपुर, सिमरोल की सीमा में लागू रहेंगे।
 
चोरल, चोरल नदी, चोरल डैम, पातालपानी, सीतलामाता फाल, मेहंदीकुंड, तिन्छा फाल, कजलीगढ़, वाचू पॉइंट, जानापाव कुटी, कालाकुंड आदि स्थानों पर जनसामान्य की आवाजाही 15 दिनों के लिए पूर्णत: बंद की गई है। 
सभी तालाबों एवं नदियों में मछुआरों का आवागमन एवं मछलीपालन एवं उन्हें पकड़ने संबंधी गतिविधियां भी आगामी 15 दिवस के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। सभी निस्तार घाटों पर संचालित होने वालीं गतिविधियां भी आगामी 15 दिवस के लिए पूर्णत: बंद की गई हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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