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Last Updated : शनिवार, 11 जून 2022 (19:04 IST)

राष्ट्रपति चुनाव में 'विशेष कलम' से मत पत्रों पर निर्वाचक करेंगे अपने वोट अंकित

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नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग निर्वाचकों को 18 जुलाई को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में मत पत्रों पर अपने वोट अंकित करने के लिए विशेष कलम उपलब्ध कराएगा। मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में होगा। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के अलावा राज्यों के विधायक मतदान में हिस्सा लेंगे। 
 
लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करने के पात्र होंगे। मनोनीत सांसद और विधायक तथा विधानपरिषदों के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं।
 
निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि वोट अंकित करने के लिए आयोग विशेष कलमों की आपूर्ति करेगा। ये कलम मतदान केंद्र पर अधिकारी, निर्वाचकों को उस वक्त देंगे, जब उनके हाथों में मत पत्र दिया जाएगा। निर्वाचकों को आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए कलम से ही मत पत्र पर निशान लगाना होगा और किसी अन्य कलम से नहीं।
 
आयोग ने आगाह किया कि किसी अन्य कलम का उपयोग कर मतदान किए जाने पर वोट गिनती के समय अमान्य हो जाएगा। पर्यावरण के मुद्दे पर आयोग ने कहा कि उसने हमेशा ही चुनाव पारिस्थितिकी के अनुकूल कराने की कोशिश की है।
 
आयोग ने कहा कि उसने संबद्ध चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि पारिस्थितिकी-हितैषी और जैविक रूप से नष्ट हो जाने वाली सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का इस्तेमाल बंद किया जाए।
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