स्वावलंबन देती 'न्यू पेंशन स्कीम'
कर बचत करते वक्त आमतौर पर करदाता आय बचाने के लिए निवेश के ऐसे साधनों के इस्तेमाल को अधिक तरजीह देते हैं, जिनमें रिटर्न अधिक से अधिक हो, किंतु समझदारी इसमें है कि अधिक-से-अधिक रिटर्न पाने के विकल्प को चुनने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा के पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में 1 मई 2009 को शुरू की गई "न्यू पेंशन स्कीम" अधिक कारगर साबित होती है। पिछली टैक्स प्लानिंग में इसके कतिपय पहलुओं को जाना, इस बार पढ़िए इसके कुछ और उपयोगी पहलुओं को- स्वावलंबन स्कीम : इस स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 में खोले जाने वाले असंगठित क्षेत्र की श्रेणी में आने वाले के न्यू पेंशन स्कीम खातों में सरकार की तरफ से 3 वर्षों तक 1000 रु. प्रतिवर्ष अंशदान किया जाएगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि खाता न्यूनतम 1000 रु. से खोला जाए एवं प्रतिवर्ष अधिकतम निवेश 12000 रु. का किया जाए। असंगठित क्षेत्र की श्रेणी में निम्न व्यक्तियों को लिया जाएगा। 1.
वह व्यक्ति, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर कंपनी आदि के तहत रिटायरमेंट नहीं मिल रहा है। 2.वह व्यक्ति, जिसे स्कीमों के तहत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है : (अ) एम्प्लाइज प्रॉविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1952 (ब) दी कोल माइन्स प्रॉविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1948 (स) दी सामेंस प्रॉविडेंट फंड एक्ट 1966 (द) दी असम टी प्लांटेशन प्रॉविडेंट फंड पेंशन फंड स्कीम एक्ट 1955 (य) दी जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लाइज प्रॉविडेंट फंड एक्ट 1961 स्कीम से राशि कब निकाली जा सकती है- (
अ) टीयर-1 (
अ) 60 वर्ष की आयु के पूर्व- 60 वर्ष की आयु के पूर्व राशि निकालने पर 80 प्रश राशि की एन्यूटी लेना आवश्यक है एवं 20 प्रश राशि एकमुश्त ली जा सकती है। (ब) 60 वर्ष की आयु से 70 वर्ष की आयु में- 60 वर्ष की आयु से 70 वर्ष की आयु में 40 प्रश राशि की एन्यूटी लेना आवश्यक है एवं 20 प्रश राशि एकमुश्त ली जा सकती है। 70 वर्ष की आयु के बाद इस स्कीम में पैसा नहीं रख सकते हैं। (स) मृत्यु पर- मृत्यु होने की दिशा में नॉमिनी को पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जाता है। (
ब) टीयर-2 इस स्कीम में कोई लॉक-इन नहीं होता है एवं इसमें से पैसा कभी भी निकाला जा सकता है। टैक्स बचत प्रावधान : आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी के तहत सेलेरी एम्प्लॉइड वार्षिक सेलेरी (बेसिक एवं डीए) का अधिकतम 10 प्रश एवं सेल्फ एम्प्लॉइड ग्रॉस टोटल इनकम का अधिकतम 10 प्रश न्यू पेंशन स्कीम में अंशदान कर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धारा 80 सी, 80 सीसीसी एवं 80 सीसीडी के तहत अधिकतम छूट रुपए 1 लाख तक की ही प्राप्त की जा सकती है। इस स्कीम में ईईटी के आधार पर टैक्स लगता है अर्थात जब पैसा निकाला जाता है तो उस पर टैक्स अदा करना होता है, परंतु यदि आप निकाली गई रकम से किसी इंश्योरेंस कंपनी से एन्यूटी ले लेते हैं तो आपको निकाली गई राशि पर टैक्स नहीं देना होगा। कैसे खोलें एनपीएस खाता : एनपीएस खाता खोलने के लिए विभिन्ना पाइंट ऑफ प्रेजेन्स नियुक्त किए गए हैं, जिसमें प्रमुख बैंकें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, अलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आदि शामिल हैं। आप इन पाइंट ऑफ प्रेजेंस से संपर्क कर एनपीएस खाता खोल सकते हैं।