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इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बुधवार से और छूट देने का ऐलान किया

Updated: बुधवार, 10 जून 2020 (01:16 IST)
इंदौर। कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमण के मामले में देश के प्रमुख हॉटस्पॉट में से एक इंदौर में भले ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा हो लेकिन कलेक्टर मनीष सिंह ने बुधवार से कुछ और छूट देने के आदेश जारी किए हैं।
 
कलेक्टर के आदेश के अनुसार जोन क्रमांक 3 में 29 गांवों में जो छूट दी जा रही है, उसके अनुसार निजी कार्यालय 50% स्टाफ के साथ शुरू किए जा सकेंगे और अन्य गतिविधियों की दुकानें भी खुल सकेंगी।

जोन क्रमांक 3 में आने वाले क्षेत्र : निपानिया, पिपल्याकुमार, कनाड़िया, ‍टिगरिया राव, ‍भिचौली हप्सी, बिचौली मर्दाना, नायता मुंडला, पालदा, लिंबोदी, बिलावली, फतनखेड़ी, कैलोद कर्ताल, निहालपुर, मुंडी, हुक्मा खेड़ी, सुखनिवास, अहीरखेड़ी, छोटा बांगड़दा, टिगरिया बादशाह, रेवती रेंज, बरदरा, भौंरासला, कुमेड़ी, भानगढ़, शक्कर खेड़ी, तलावली चांदा, अरंडिया, लसूडिया मोरी, माया खेड़ी और बड़ा बांगड़दा।

इसी तरह जोन क्रमांक 2 जो कि 29 गांवों और मध्य क्षेत्र के बीच का हिस्सा है, उसमें 33% स्टाफ के साथ निजी कार्यालय शुरू हो सकेंगे।
 
इसके अलावा इस क्षेत्र में स्थित होटलों को भी अपने किचन शुरू करने की अनुमति दी गई है, लेकिन होम डिलीवरी ही कर सकेंगे। इसके साथ ही 50% स्टाफ के साथ 50 कमरे भी बाहर से आने वाले यात्रियों को ठहराने के लिए दे सकेंगे
 
जोन क्रमांक 2 में वाहनों के शोरूम और सर्विस सेंटर भी इस क्षेत्र में खोलने की अनुमति दी गई है। मालवा मिल अनाज मंडी भी खुलेगी लेकिन फोन पर ही बुकिंग कर व्यापारी माल भेजेंगे। निगम के पार्क सुबह 5.00 से 9.00 बजे तक सुबह की सैर के लिए खुलेंगे।
 
इसी तरह जोन क्रमांक 1 जिसमें मध्य क्षेत्र यानी राजवाड़ा और उससे जुड़े बाजार आते हैं, उसमें कपड़ा बाजार, महारानी रोड, बर्तन बाजार, जेल रोड, शास्त्री मार्केट सियागंज व अन्य बाजारों में ऑड-इवन फार्मूला लागू किया जाएगा। इन क्षेत्रों में भी फोन पर ही ऑर्डर लेकर डिलीवरी करवाई जाएगी।
जोन 1 में आने वाले क्षेत्र : गंगवाल बस स्टैंड, एमओजी लाइन, महू नाका, लालबाग, कलेक्टर कार्यालय, गाड़ी अड्‍डा ब्रिज, जूनी इंदौर, सरवटे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, न्यू रेलवे स्टेशन, राजकुमार मिल ब्रिज, अग्निबाण प्रेस, पोलो ग्राउंड, मरीमाता चौराहा, लक्ष्मीबाई प्रतिमा स्थल, टाटा स्टील चौराहा (किला मैदान), कंडिल पुरा, बड़ा गणपति से गंगवाल बस स्टैंड के अंदर मध्य शहर का भाग। 

जोन क्रमांक 1 ऑटो रिक्शा भी चल सकेंगे।  निगम सीमा में ऑटो रिक्शाओं को अनुमति दी गई है, लेकिन अधिकतम दो सवारी ही रहेगी और चालक सहित दोनों सवारियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ ही अन्य गतिविधियां अगले आदेश तक पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेंगी।
 
सनद रहे कि मंगलवार रात तक इंदौर में कोरोनावायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 3881 पर पहुंच गया है और अब तक यह घातक वायरस 161 लोगों की जान ले चुका है। शहर की नाजुक स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहा है।

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