Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

राजस्थान में मृत्युभोज पर 1 साल की कैद, 60 साल पुराने कानून पर अब सख्ती

बुधवार, 8 जुलाई 2020 (13:44 IST)
जयपुर। राजस्थान में मृत्युभोज का आयोजन करने पर एक साल की सजा और एक हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कोरोनावायरस (Coronavirus) के मद्देनजर सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। हालांकि इससे जुड़ा कानून करीब 60 साल पुराना है। 
 
दरअसल, कोरोना काल में मृत्युभोज को लेकर मिली एक शिकायत के बाद सरकार ने इसको लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अपराध शाखा के डीआईजी किशन सहाय ने पुलिस अधीक्षकों को राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम-1960 का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस सख्ती को कोरोना से भी जोड़कर देखा जा रहा है ताकि लोग एक स्थान पर इकट्‍ठे न हों। 
 
राज्य के कानून के मुताबिक कोई व्यक्ति मृत्युभोज करता है या इसके लिए किसी पर दबाव डालता है तो उसे एक साल तक की सजा हो सकती है। मृत्युभोज निवारण अधिनियम-1960 के प्रावधानों के अनुसार मृत्युभोज की सूचना न्यायालय को दिए जाने की जिम्मेदारी पंच, पटवारी और सरपंच को दी गई है। 

Show comments

धीरेन्द्र शास्त्री चोर है! बागेश्वर बाबा पर क्यों भड़के भाजपा के पूर्व सांसद विनय कटियार?

60 दिनों में खाते में आएगा पैसा, EV खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत, दिल्ली के परिवहन मंत्री ने बताई योजना

E20 पेट्रोल और एथेनॉल मिश्रण पर फिर छिड़ी बहस, मनीष कश्यप का वीडियो क्यों हो रहा है वायरल

RailOne App का बड़ा कमाल, AI बताएगा वेटिंग टिकट कन्फर्म होगी या नहीं

2026 के 7 बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, लंबी रेंज, दमदार फीचर्स और शानदार परफॉर्मेंस, खरीदने से पहले देखें पूरी List

सभी देखें

जम्मू कश्मीर में 'किताब जेहाद' के आरोप में 8 सस्पेंड, सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी से हटाई विवादित किताब, लेखक व प्रकाशक हुए ब्लैकलिस्ट

कहां गई 5 करोड़ की 'सोने की रामचरितमानस'? 'महाग्रंथ' गायब होने पर अयोध्या में बवाल, केजरीवाल ने कहा- महापाप

एकनाथ शिंदे की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती, स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर क्‍या बोले डॉक्टर?

वीर भारत न्यास जमीन विवाद मामले में बढ़ी जीतू पटवारी की मुश्किलें, श्रीराम तिवारी ने भेजा 5 करोड़ का मानहानि नोटिस

योगी सरकार की मुफ्त आईएएस-पीसीएस आवासीय कोचिंग योजना बनी युवाओं की उम्मीद

अगला लेख