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Last Modified: रविवार, 28 जून 2020 (16:32 IST)

कोरोनाकाल में मुंबईवासियों से पुलिस की अपील, घरों से 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर न निकलें

कोरोनाकाल में मुंबईवासियों से पुलिस की अपील, घरों से 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर न निकलें - mumbai police appeals to residents says do not get out of the radius of 2 kilometers from homes
मुंबई। मुंबई पुलिस ने शहर के निवासियों से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए व्यायाम करने या दुकानों और सैलूनों में जाने के लिए अपने घरों से 2 किलोमीटर के दायरे से आगे न जाने का रविवार को अनुरोध किया।
 
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि केवल कार्यालय जाने या आपात स्थिति में इलाज कराने के लिए ही 2 किलोमीटर के दायरे से आगे जाने की अनुमति है। खरीदारी के लिए अपने घरों से 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने पर सख्त मनाही है।
 
मुंबई पुलिस ने निवासियों से निजी सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की। ऐसा न करने पर वे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
 
अधिकारी ने बताया कि निवासी यह सुनिश्चित करें कि केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही वे घरों से बाहर निकलें।
 
उन्होंने कहा कि बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है और अगर लोग बाजार, सैलून, नाई की दुकानों तक जा रहे हैं तो यह उनके आवास से 2 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए। 
 
उन्होंने कहा कि इसी तरह व्यायाम के मकसद से घर से बाहर 2 किलोमीटर के दायरे में किसी खुले स्थान पर ही जाने की अनुमति है।
 
अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के ‘मिशन बिगिन अगेन’ के तहत कई गतिविधियों को मंजूरी दी गई है, लेकिन कोरोना वायरस का खतरा अब भी बना हुआ है।
 
उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह जरूरी है कि हम निजी सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। शहर में कई लोग इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं और ऐसा करके वे अपने साथ-साथ दूसरे लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल रहे हैं। 
 
पुलिस ने सभी नागरिकों से राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।
 
अधिकारी ने कहा कि सामाजिक दूरी के नियमों का हर समय पालन किया जाए और इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 
उन्होंने बताया कि सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों पालन न करने वाली दुकानों और बाजारों को बंद कर दिया जाएगा।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात के कर्फ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही पर पाबंदी होगी और उन्हें केवल आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की अनुमति होगी।
 
उन्होंने बताया कि अपने स्थानीय इलाकों में बिना किसी वैध वजह के सड़कों पर दौड़ते पाए गए वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।
 
उन्होंने कहा कि यह हमारी विनम्र अपील है कि सभी नागरिक जिम्मेदारीपूर्वक व्यवहार करें और अनावश्यक आवाजाही से बचें। कोविड-19 को हराने की जिम्मेदारी हम सभी की है और हम हर समय निजी सुरक्षा और सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का पालन करके ही इसे हासिल कर सकते हैं। (भाषा) 
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