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Written By अवनीश कुमार
Last Updated : रविवार, 3 मई 2020 (20:06 IST)

UP : रेड जोन के हॉट स्पॉट एरिया छोड़कर दूसरी जगह शराब दुकानें खोलने की इजाजत

UP : रेड जोन के हॉट स्पॉट एरिया छोड़कर दूसरी जगह शराब दुकानें खोलने की इजाजत - Liquor shops will open 9 hours in UP and social distancing will have to be followed
लखनऊ। उत्तरप्रदेश में एक महीने से भी अधिक हो चुके लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था को ठीक करने में जुटी प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की गाइड लाइन के निर्देश का पालन करते हुए प्रदेश में भी रेड जोन के हॉटस्पॉट एरियों को छोड़कर अन्य जगहों पर एक निश्चित समय के लिए शराब की दुकानें खोलने के आदेश पारित कर दिए हैं, लेकिन शराब विक्रेताओं को सख्त नियमों का पालन करने का भी निर्देश दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार उत्तरप्रदेश में लाख डाउन 3 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से गाइड लाइन जारी करते हुए प्रदेश में रेड जोन के हॉटस्पॉट को छोड़कर सभी जगह शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में आबकारी की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं।

ग्रीन व ऑरेंज जोन के साथ-साथ रेड के हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर सुबह 10 से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोलने के निर्देश दिए हैं।

सरकार ने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि रेड व ऑरेंज जोन में हॉटस्पॉट के साथ केंटोनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही साथ जिन जगहों पर शराब की दुकानें खोलने के निर्देश हुए हैं वहां पर शराब विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करते हुए एक दुकान पर 5 आदमी से ज्यादा एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। खबर की पुष्टि करते हुए आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि जिन जिलों में भी जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट एरिया होगा, उसके अंदर की दुकान नहीं खुलेगी बल्कि उसके बाहर की दुकानें खोली जा सकेंगी।

दुकानों के बाहर दो गज की दूरी पर गोले बनाए जाएंगे जिससे सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। एक बार में एक दुकान पर सिर्फ 5 लोगों को लोगों को लाइन की इजाजत मिलेगी। (फाइल फोटो)
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