dharma sangrah

इंदौर कलेक्टर के निर्देश, 5 अप्रैल को घर से बाहर निकलने पर होगी सख्ती

Updated: शनिवार, 4 अप्रैल 2020 (20:27 IST)
इंदौर। इंदौर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर 5 अप्रैल 2020 की रात्रि को 8 से 10 बजे के बीच विशेष सतर्कता बरतने और संपूर्ण लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि 5 अप्रैल को रात्रि में कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान का पालन व्यक्ति अपने घर की सीमा के अंदर रहकर ही कर सकेंगे। केवल अपने घर की सीमा के भीतर ही रहकर कैंडल, दीया और मोबाइल से प्लैश जलाकर रोशनी कर सकते हैं।

पुलिस को भी आदेश दिया गया है कि 5 अप्रैल को रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच विशेष सतर्कता बरती जाए।
किसी भी स्थिति में लोग घर से बाहर नहीं निकलें तथा संपूर्ण लॉकडाउन का पूर्णत: पालन सुनिश्चित कराया जाए।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में देश की ‘सामूहिक शक्ति’ के महत्व को रेखांकित करते हुए रविवार 5 अप्रैल को देशवासियों से अपने घरों की बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दीया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने की अपील की है।

Show comments

Dabur के शहद, घी और तेल पर बड़ा एक्शन! FSSAI ने ‘100%’ दावे वाले कई प्रोडक्ट्स की बिक्री रोकी

Air India Flight Turbulence : Phuket-Delhi फ्लाइट में अचानक 300 फुट नीचे गिरा विमान, 14 यात्री और क्रू घायल, फ्लाइट में Seat Belt क्यों जरूरी है?

Tata की इलेक्ट्रिक कारों पर मिल रहा बड़ा डिस्काउंट, Curvv EV पर 3 लाख से ज्यादा का फायदा

PoK का सच दिखाया तो भड़का पाकिस्तान! 'अल जजीरा' पर कसा शिकंजा, जानिए क्या है PoK की हकीकत

iPhone 16 पर बड़ी डील, 67,900 रुपए वाला फोन 40,612 रुपए में खरीदने का मौका, ऐसे मिलेगा डिस्काउंट

सभी देखें

E20 Petrol : क्या सरकार ला रही है Flex-Fuel वाहनों के लिए नई पॉलिसी? सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

CJP प्रोस्टेट पर बोले CJI- युवाओं की बात सुननी चाहिए, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता

No Insurance, No Fuel प्रोजेक्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्यों करना चाहता है लागू और आप पर कैसे पड़ेगा असर

6 दिन तक मृत बच्चे को पीठ पर लेकर तैरती रही मां डॉल्फिन, VIDEO देख नम हो जाएंगी आंखें

15 अगस्त 2026: स्कूल या कॉलेज में भाषण देना है? चुनें ये 5 दमदार टॉपिक्स

अगला लेख