गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या फिटनेस के लिए भी देनी होगी FASTag की जानकारी, राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश
नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनआईसी (NIC) से नए वाहनों के पंजीकरण से पहले और राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करते वक्त फास्टैग (FASTag) विवरण लेना सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनआईसी को लिखे एक पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) का वाहन पोर्टल के साथ पूरी तरह एकीकरण कर दिया गया है। इस पत्र की प्रतियां सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई हैं।
विज्ञप्ति के मुताबिक वाहन प्रणाणी अब वीआईएन/ वीआरएन (वाहन पहचान संख्या/ वाहन पंजीकरण संख्या) के माध्यम से फास्टैग पर सभी जानकारी हासिल कर रही है।
इस तरह मंत्रालय ने नए वाहनों का पंजीकरण करते वक्त और राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करते समय भी फास्टैग विवरण लेना सुनिश्चित करने को कहा है।
एम और एन श्रेणी के वाहनों की बिक्री के समय नए वाहनों में फास्टैग लगाना 2017 में अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन बैंक खाते के साथ जोड़ने या उन्हें सक्रिय किए जाने से लोग बच रहे थे, जिसकी अब जांच की जाएगी। (भाषा)