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Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 24 अप्रैल 2025 (00:13 IST)

आसानी से भर सकेंगे आयकर, ‘ई-पे टैक्स’ सुविधा शुरू

Income Tax Department
आयकर विभाग ने करों के भुगतान को सरल बनाते हुए अपने आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर ‘ई-पे टैक्स’ सुविधा शुरू की है। विभाग ने मंगलवार को यहां कहा कि ‘ई-पे टैक्स’ के साथ सरलता का एक नया युग शुरू हो गया है। विभाग विभिन्न प्रक्रियाओं को आसान बनाकर करदाताओं की सुविधा के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। सरल और अधिक सुलभ भुगतान विधियों की आवश्यकता को समझते हुए, और करदाताओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए, बैंकों में लंबी कतारें, थकाऊ फॉर्म भरना और अंतिम समय में कर भुगतान की चिंता के दिन अब खत्म हो गए हैं।
 
विभाग द्वारा शुरू की गई ‘ई-पे टैक्स’ सुविधा आपके कर दायित्वों को पूरा करने का एक सुंदर, कुशल और परेशानी मुक्त तरीका है। यह नवाचार आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर आराम से उपलब्ध है और अनुपालन में आसानी की दिशा में एक और महत्वपूर्ण छलांग है।
 
उसने कहा कि बिना लॉग इन किए भी अपने करों का भुगतान कर सकते हैं। कोई उपयोगकर्ता नाम नहीं। कोई पासवर्ड नहीं। अपने निकटतम बैंक शाखा में लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं। इसके लिए आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन के अंतर्गत ‘ई-पे टैक्स’ विकल्प को क्लिक करना होगा। उसके बाद अपनी पहचान प्रमाणित करना होगा। अपना पैन नंबर दो बार और मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। एक बार जब ओटीपी को सत्यापित कर लिया जाता है तो भुगतान के डिजिटल दरवाज़े खुल जाते हैं। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी और अंतिम क्लिक से पहले, आपको एक व्यापक सारांश प्रस्तुत किया जाता है। इसकी समीक्षा करें, और जब आप तैयार हों, तो ‘अभी भुगतान करें’ पर क्लिक करें। कुछ सेकंड बाद, आपको एसएमएस और ईमेल के ज़रिए पुष्टि मिल जाएगी। आपकी भुगतान रसीद (चालान) तुरंत डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी।
 
विभाग ने कहा कि यह सिर्फ़ एक तकनीकी अपग्रेड से कहीं ज़्यादा है। यह सरकार द्वारा करदाताओं से जुड़ने के तरीके में बदलाव को दर्शाता है-सभी सेवा टचपॉइंट को सरल बनाना। यह एक छोटी सी झलक है कि डिजिटल शासन कैसा दिखना चाहिए, जो सुविधा, गति और सरलता से चिह्नित हो। भाषा Edited by: Sudhir Sharma
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