मंगलवार, 3 दिसंबर 2024
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Written By WD

कैसे बचाएँ इनकम टैक्स

कैसे बचाएँ इनकम टैक्स -
मार्च महीना आने में फिलहाल समय है, लेकिन इनकम टैक्स अदा करने वाले अभी से अपने टैक्स बचाने की स्कीम तलाशने लगे हैं। कई स्कीम तो ऐसी हैं, जो कई बार अपनाई जा चुकी हैं और हम में से बहुत से लोग इन स्कीम्स से हर साल अपना टैक्स बचाते हैं और साथ ही अपनी बचत में इजाफा भी करते हैं।

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हर कोई चाहता है कि टैक्स बचाने के साथ-साथ वह अपने पैसे को सही जगह निवेश करे और भविष्य में उसके लाभ ले। साल दर साल आपके टैक्स सेविंग प्लान में थोड़ा बदलाव आता है।

आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़े वैसे-वैसे आपकी सेविंग्स में भी बढ़ोतरी हो, लेकिन इसके लिए आपको ऐसे उपाय अपनाए होंगे, जो आपको टैक्स में भी छूट दिलाए और साथ ही आपकी सेविंग्स भी बढ़े।

आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके, जिनसे टैक्स में छूट ली जा सकती है।

अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो हाउस रेन्ट अलाउन्स (एचआरए) के तहत रेन्ट की रसीदों के आधार पर आप एक सीमा तक टैक्स में छूट पा सकते हैं। फाइनेंशियल इयर के दौरान चुकाए गए हाउस रेन्ट का अमाउन्ट आपकी ग्रॉस सैलरी में से घटा दिया जाएगा और इस तरह आपको टैक्स में अच्छी-खासी छूट मिल सकती है।

सेक्शन 80 सी- नकम टैक्स के सेक्शन 80 सी का भरपूर उपयोग किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाया जा सकता है। आप इनकम टैक्स सेक्शन 80 सी के तहत एक फाइनेंशियल इयर में अधिकतम एक लाख के निवेश पर टैक्स में छूट पा सकते हैं। अगर आपकी सालाना इनकम ढाई लाख या उससे ज्यादा है तो आप इस लिमिट का पूरा फायदा उठाकर टैक्स में राहत पा सकते हैं।

इसके अलावा आप सेक्शन 80 सी के तहत पेंशन प्लान, बच्चों की ट्यूशन फीस, इक्विटी सेविंग स्कीम्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और लाइफ इंश्योरेंस के साथ-साथ पब्लिक प्रोविडंट फंड की प्रीमियम पर भी टैक्स छूट ले सकते हैं।

होम लोन- होम लोन को टैक्स बचाने का आसान जरिया माना जाता है, इसीलिए कई लोग घर खरीदने को निवेश का अच्छा माध्यम मानते हैं। सेक्शन 80 सीसी के तहत होम लोन के प्रींसिपल अमाउंट पर टैक्स में छूट मिलती है। (वेबदुनिया डेस्क)