शुक्रवार, 3 जनवरी 2025
  • Webdunia Deals
  1. खबर-संसार
  2. »
  3. व्यापार
  4. »
  5. टैक्स
Written By WD

इनकम टैक्स स्लैब 2010-11

इनकम टैक्स स्लैब 2010-11 -
साल 2010-11 के लिए इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार एक लाख 60 हजार तक की सालान आय पर कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद एक लाख 60 हजार से 5 लाख तक टैक्स की दर 10 प्रतिशत है। 5 लाख से 8 लाख तक की सालाना आय पर 20 प्रतिशत टैक्स देय होगा, जबकि 8 लाख से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा।

नए टैक्स स्लैब से फायदा- नए टैक्स स्लैब से 4 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 10 हजार रुपए तक का फायदा होगा, जबकि 5 लाख रुपए की सालाना आय पर 20 हजार रुपए तक का फायदा होगा। 6 लाख रुपए की सालाना आय पर टैक्स में 30 हजार रुपए तक का फायदा होगा। 7 लाख रुपए की सालाना आय पर 40 हजार रुपए का फायदा होगा, जबकि 8 लाख रुपए की रुपए की सालाना आय पर टैक्स में 50 हजार रुपए तक का फायदा होगा।

इनकम टैक्स स्लैब 2010-11

इनकमटैक्स
0 से 160000 तककोई टैक्स नहीं
160000 से 500000 तक 10 प्रतिशत टैक्स
500000 से 800000 तक 20 प्रतिशत टैक्स
800000 से अधिक30 प्रतिशत








इनकम टैक्स स्लैब 2009-10
इनकमटैक्स
0 से 160000 तककोई टैक्स नहीं
160000 से 300000 तक 10 प्रतिशत टैक्स
300000 से 500000 तक20 प्रतिशत टैक्स
500000 से अधिक30 प्रतिशत








वर्ष 2010-2011 के टैक्स स्लैब में 1 लाख साठ हजार से 5 लाख तक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों पर 10 प्रतिशत आयकर देय होगा। टैक्स स्लैब 2009-2010 में 1 एक लाख साठ हजार से 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों पर 10 प्रतिशत टैक्स था, लेकिन इस वर्ष 10 प्रतिशत टैक्स की ऊपरी हद 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है, जिससे 3 लाख से 5 लाख रुपए सालाना आय वाले व्यक्ति जो अब तक 20 प्रतिशत टैक्स चुकाते थे, नए टैक्स स्लैब के मुताबिक केवल 10 प्रतिशत टैक्स चुकाएँगे।

इसी तरह पिछले टैक्स स्लैब के मुताबिक 5 लाख से अधिक सालाना आय वाले व्यक्ति 30 प्रतिशत टैक्स चुकाते थे, लेकिन नए टैक्स स्लैब के अनुसार 5 से 8 लाख सालाना कमाने वाले लोग केवल 20 प्रतिशत टैक्स चुकाएँगे। नए टैक्स स्लैब में 8 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले लोग अब 30 प्रतिशत टैक्स चुकाएँगे।

इनकम टैक्स स्लैब 2010-2011 में मध्यम वर्ग (160000 से अधिक आय वाले) के लिए इनकम की ऊपरी हद में राहत है। जैसे पहले 1 लाख 60 हजार से 3 लाख तक 10 प्रतिशत टैक्स चुकाना होता था, लेकिन इस बार इसकी ऊपरी हद बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है।

1 लाख 60 हजार तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह पिछले इनकम टैक्स स्लैब की तरह ही है। (वेबदुनिया न्यूज)