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Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 28 अक्टूबर 2016 (12:46 IST)

रॉकी यादव की जमानत रद्द, जाना होगा जेल

रॉकी यादव की जमानत रद्द, जाना होगा जेल - Suprime court cancles Rocky Yadav bail
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बिहार के एक रोडरेज मामले में आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोपी रॉकी यादव को पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत को शुक्रवार को निरस्त कर दिया।
 
शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार की अपील की सुनवाई के दौरान कहा कि रॉकी यादव को उच्च न्यायालय से मिली जमानत को निरस्त किया जाता है। रॉकी यादव जनता दल 
 
यूनाइटेड की निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी का बेटा है।
 
बिहार सरकार ने गया में छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोपी रॉकी यादव की 
 
जमानत को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। बिहार सरकार की ओर से शीर्ष अदालत के 
 
समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया गया था। राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर इसकी त्वरित सुनवाई का आग्रह किया, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया था।
 
बिहार सरकार ने अपनी दलील में कहा कि इस मामले की सुनवाई अहम दौर में है और ऐसे में उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत मंजूर करना अनुचित है। पटना उच्च न्यायालय ने रॉकी यादव की गत 19 अक्टूबर को जमानत मंजूर की थी। इसके बाद 21 अक्टूबर को रॉकी को जेल से रिहा कर दिया गया।
 
इस साल मई में गया में आदित्य सचदेवा नामक युवक की हत्या के मामले में रॉकी यादव मुख्य आरोपी है।