सोनू सूद ने बंबई हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई में स्थित अपने आवास में अवैध निर्माण को लेकर उनकी याचिका खारिज किए जाने संबंधी बंबई हाईकोर्ट के फैसले को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
अभिनेता ने मुंबई के जुहू क्षेत्र में स्थित अपनी आवासीय इमारत में अवैध निर्माण को लेकर बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के एक नोटिस के खिलाफ बम्बई उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था।
सोनू के वकील विनीत ढांडा ने बताया कि सूद ने उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने गत अक्टूबर में बीएमसी द्वारा जारी नोटिस का अनुपालन करने के लिए 10 सप्ताह का समय मांगा था और उच्च न्यायालय से नगर निकाय को विध्वंस कार्रवाई शुरू नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।
उच्च न्यायालय ने हालांकि ऐसा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अभिनेता के पास पहले पर्याप्त अवसर था और यदि आवश्यक हो, तो वह नगर निकाय से संपर्क कर सकते हैं।
सूद के वकील ने उच्च न्यायालय में कहा था, याचिकाकर्ता (सूद) ने इमारत में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया है जिसमें बीएमसी से अनुमति की जरूरत हो। केवल वे बदलाव किए गए जिनकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम के तहत अनुमति दी गई है।
बीएमसी के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता ने छह मंजिला आवासीय इमारत शक्ति सागर में संरचनात्मक बदलाव किए हैं और आवश्यक अनुमति के बिना उसे एक होटल में बदल दिया है।
बीएमसी ने इस महीने के शुरू में जुहू पुलिस थाने में एक शिकायत भी दर्ज की थी जिसमें बिना अनुमति के आवासीय इमारत को एक होटल में कथित तौर पर बदलने के लिए सूद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया था। पुलिस ने अभी मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। (भाषा)