गुरुवार, 7 नवंबर 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Rape of relative on the pretext of marriage in Chhattisgarh
Last Modified: दुर्ग , शनिवार, 24 फ़रवरी 2024 (17:38 IST)

छत्तीसगढ़ में शादी का झांसा देकर रिश्तेदार से दुष्‍कर्म, आरोपी फिल्म अभिनेता गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ में शादी का झांसा देकर रिश्तेदार से दुष्‍कर्म, आरोपी फिल्म अभिनेता गिरफ्तार - Rape of relative on the pretext of marriage in Chhattisgarh
Rape of relative on the pretext of marriage in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अपनी करीबी रिश्तेदार को शादी का झांसा देकर पिछले 13 साल से कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने क्षेत्रीय सिनेमा के एक अभिनेता को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने 22 फरवरी की रात को पुराने भिलाई शहर के राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने अभिनेता पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का भी आरोप लगाया।
 
साल 2011 से कर रहा था यौन शोषण : पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मनोज राजपूत को 29 वर्षीय पीड़िता की शिकायत के आधार पर शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने बताया कि पीड़िता ने 22 फरवरी की रात को पुराने भिलाई शहर के राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि राजपूत उसके साथ शादी करने का झांसा देकर 2011 से उसका यौन शोषण कर रहा है।
 
अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का भी आरोप : थानाध्यक्ष (एसएचओ) राजकुमार बोरझा ने बताया कि महिला ने राजपूत पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बताया, जब राजपूत ने पीड़िता से शादी करने से इंकार किया तब उसने पुलिस में शिकायत की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 377 और 506 तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया, क्योंकि जब वह नाबालिग थी तब से उसका कथित तौर पर शोषण किया जा रहा था।
 
आरोपी को उसके कार्यालय से किया गिरफ्तार : उन्होंने बताया कि राजपूत को शुक्रवार को दुर्ग शहर में उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया और एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह कानून 2011 में लागू नहीं किया गया था, जब पीड़िता नाबालिग थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
ये भी पढ़ें
ट्रांसफर पर भावुक हुआ पुलिस महकमा, CID की स्निपर डॉग मैरी विदा हुई तो पूरा स्‍टाफ रोने लगा