राजस्थान में 'स्वास्थ्य का अधिकार' बिल को राज्यपाल की मंजूरी
जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 समेत विधानसभा द्वारा पारित 4 विधेयकों को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी।
राजभवन की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्यपाल ने राज्य विधानसभा द्वारा 21 मार्च को पारित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इसी तरह राज्य विधानसभा से 20 मार्च को पारित 'राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023', 'बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2023' तथा 'राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापन और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक 2023' को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
वहीं मिश्र ने राज्य विधानसभा द्वारा 21 मार्च 2023 को पारित राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को राष्ट्रपति के पास भेजा है। चूंकि विधानसभा द्वारा पारित इस विधेयक पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के उपबंध लागू होते हैं, इसलिए इसे विचार के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया है।