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Last Updated : शुक्रवार, 18 फ़रवरी 2022 (19:55 IST)

हिजाब मामले में सुनवाई का सीधा प्रसारण रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज

हिजाब मामले में सुनवाई का सीधा प्रसारण रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज - Petition seeking to stop live broadcast in hijab case dismissed
बेंगलुरु। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर पैदा हुए विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

 
अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही मुस्लिम छात्राओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रो. रवि वर्मा कुमार ने कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि कार्यवाही का सीधा प्रसारण समाज में काफी हलचल पैदा कर रहा है, क्योंकि टिप्पणियों को संदर्भ से हट कर लिया जा रहा है।

 
उनके मुताबिक सीधा प्रसारण नुकसानदेह हो गया है और बच्चे (छात्राएं) परेशान हैं। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि लोगों को समझने दीजिए कि प्रतिवादियों के भी क्या रुख हैं। चूंकि कुछ और याचिकाएं दायर की गई हैं, ऐसे में न्यायमूर्ति अवस्थी ने याचिकाकर्ताओं से आग्रह किया कि नई याचिकाओं के वकील सिर्फ 10 मिनट का समय लें ताकि प्रतिवादियों को भी सुना जा सके। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ में न्यायमूर्ति अवस्थी, न्यायमूर्ति जेएम खाजी और न्यायमूर्ति कृष्ण एम. दीक्षित शामिल हैं।
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