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Last Updated :मुबई , गुरुवार, 5 जुलाई 2018 (23:07 IST)

अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और पत्नी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और पत्नी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार - Mithun Chakraborty, Bombay High Court, Mahakshay Chakraborty
मुबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बलात्कार और ठगी की एक शिकायत के सिलसिले में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और उनके पुत्र को गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। यह शिकायत दिल्ली की एक महिला ने दायर की है।


दिल्ली की एक अदालत ने इसी सप्ताह कहा था कि मिथुन की पत्नी योगिता बाली और उनके पुत्र महाअक्षय उर्फ मिमोह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है।

दिल्ली की अदालत के आदेश के बाद महाअक्षय और उनकी मां ने बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अदालत से गिरफ्तारी पूर्व जमानत या राष्ट्रीय राजधानी में संबंधित अदालत से संपर्क करने तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति अजय गडकरी ने उनकी याचिका खारिज कर दी और अंतरिम राहत प्रदान करने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए दोनों दिल्ली में संबंधित अदालत से संपर्क कर सकते हैं। शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि महाअक्षय ने उसके साथ ठगी की और शादी का झांसा देकर करीब चार साल तक शारीरिक संपर्क बनाने के बाद दुष्कर्म किया। (भाषा)
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